भविष्य में बीपीएड डिग्रीधारी सिर्फ शारीरिक शिक्षक के रूप में ही नियुक्त हो पाएंगे। विशिष्ट बीटीसी या किसी अन्य तरीके से उन्हें शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान उत्तर प्रदेश ने अनुमति नहीं देने का विरोध किया। मंत्रलय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड निर्धारित किए थे। इसके पीछे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना मुख्य मकसद था।
इसी कड़ी में एनसीटीई ने बीकॉम, बीएड और बीपीएड को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने पर रोक लगा दी। हालांकि, कहा कि जिन राज्यों में शिक्षकों की कमी है वे चाहें तो एक जनवरी 2012 तक बीएड उम्मीदवारों कोशिक्षक नियुक्तकर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें प्रशिक्षण देनाहोगा। जबकि, बी.कॉम को शिक्षक नियुक्तकरने की अनुमति दे दी गई
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