प्रदेश के वित्त मंत्री एचएस चट्ठा ने ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा तीसरी श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जो पूर्व संशोधित वेतनमान में 7000 रुपये तक का मूल वेतन जमा डीपी तथा संशोधित वेतनमान में 8000 रुपये तक वेतन जमा ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं, को 10000 रुपये का ब्याज मुक्त गेहूं ऋण देने की घोषणा की है। मंगलवार को यह घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि पहले 8000 रुपये का ऋण दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से करीब 60,400 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ऋण की वसूली दस बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्क-चार्ज, दैनिक वेतनभोगी या कॉर्पोरेशन या स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत कर्मियों को गेहूं ऋण मंजूर नहीं किया जायेगा। पति और पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर उनमें से एक को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
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