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Wednesday, November 17, 2010

house advance limit extended

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो: हरियाणा सरकार ने मकान बनाने तथा बने हुए मकान की खरीद के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा 12.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये और मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख कर दी है। वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोमवार को बताया कि संशोधित हाउस बिल्डिंग एडवांस के मानदंडों के अनुसार हरियाणा सरकार किसी भी पे-बैंड (जिसमें संशोधित वेतन और ग्रेड-पे शामिल हैं) में 40 मास का संशोधित वेतनमान, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, जो भी कम होगी, देगी। इससे पूर्व, सरकारी ऐजेंसियों या किन्ही अन्य पंजीकृत समितियों या निजी Fोत द्वारा आवंटित मकान के निर्माण या निर्मित मकान की खरीद के लिए 12.50 लाख रुपये दिये जाते थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को 50 महीनों का मूल वेतन+महंगाई वेतन+विशेष वेतन+एनपीए दिया जा रहा था, जिसकी अधिकतम सीमा 12.50 लाख रुपये थी। वित्त मंत्री ने बताया कि मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा 21 लाख रुपये होगी, जबकि पहले यह सीमा 15 लाख रुपये थी। ऋण की वसूली निर्धारित दर पर ब्याज सहित 150 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। कै. यादव ने बताया कि यह सुविधा हरियाणा सरकार के स्थायी कर्मचारियों और सरकार के अस्थायी नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी। कर्मचारी इस सुविधा का लाभ संपूर्ण सेवाकाल में दो बार उठा सकेंगे। समस्त राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले निर्धारित दर पर ब्याज सहित वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वित्त वर्ष 2009-10 में कर्मचारियों से हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल की जाएगी। कै. यादव ने कहा कि मकान के विस्तार के लिए कर्मचारियों को किसी भी पेबैंड (जिसमें संशोधित वेतन और ग्रेड-पे शामिल है) में 12 महीनों का मूल वेतन दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3.50 लाख रुपये होगी। पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपये थी।

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